EPFO ने बदल दिया नियम, अब 50 हजार नहीं 1 लाख रुपये कर्मचारियों को मिलेंगे, बढ़ा दी लिमिट
Yojana Newz, New Delhi इस समय अगर आप अपना पीएफ का पैसा निकालने को लेकर प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक बड़ी खबर है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने इस समय कर्मचारियों के लिए पर्सनल जरूरतों के लिए खाते से निकाले जानें वाली राशि की लिमिट में बढ़ा दिया है।
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया (Union Labour Minister Mansukh Mandaviya) ने जानकारी देते हुए कहा है कि ईपीएफओ (Employees' Provident Fund Organisation) के ग्राहक अब पर्सनल जरूरतों के लिए खातों से पूरा 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं। जबकि इससे पहले 50 हजार रुपये निकालने की लिमिट थी।
अब हो गया EPFO पूरा डिजिटल -
श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ में बड़े बदलाव किए हैं। जिसमें काफी आसानी से आप उसका उसका यूज कर सकते हैं। अब ग्राहकों के लिए काफी आसानी हो रही है। क्योंकि पूरा काम अब डिजिटल (New Digital Infrastructure) तौर पर हो रहा है। जो कर्मचारी छह माह से कंपनी छोड़ चुके हैं वो अब अपना पैसा निकाल सकते हैं।
1 लाख रुपये तक करें निकासी -
मंडाविया ने जानकारी देते हुए कहा है कि कर्मचारियों पर जब शादी और चिकित्सा उपचार का खर्चा आ जाता है तो वो ईपीएफओ बचत (EPFO Savings) का सहारा लेते हैं. जिसके बाद अब इस निकासी की लिमिट को 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले का देखें तो कर्मचारी केवल 50,000 रुपये की ही निकासी कर पाता था।
एक रिपोर्ट को देखें तो 10 मिलियन से ज्यादा कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठित क्षेत्र रिटायरमेंट से अपनी आय लेते हैं और आपको बता दें कि EPFO को एक बचत खाते के रूप में भी देखा जाता है। ईपीएफओ की बचत ब्याज दर (EPFO Savings Interest Rate) की अगर हम बात करें तो इस साल वो दर 8.25 फीसदी तक हो गई है।