Employee Off Rules : सरकारी कर्मचारी ले सकता है केवल इतनी छुट्टियां, जान लें नहीं तो जाएगी नौकरी
Yojana Newz, New Delhi, Employee Off Rules : इस समय कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर सरकार ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। अकसर देखा जाता है कि सरकारी कर्मचारी को अपनी छुट्टियों को लेकर काफी ज्यादा संशय रहता है।
इस स्थिति में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सभी विभिन्न श्रेणियों को लेकर छुट्टी के नियमों और पात्रता पर पड़ने वाले असर के बारे में जो भी कर्मचारियों के मन में सवाल पूछे जाते हैं जाने वाले प्रश्नों का एफएक्यू (Frequently Asked Questions) में उत्तर दिया दिया है। जिसमें बताया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी लगातार कितने दिनों तक छुट्टी लेता है तो उसकी सर्विस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी -
इस समय सरकार ने FAQ में अपने कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर सभी सवालों के जवाब ढंग से दे दिए हैं। जिसमें बताया है कि कर्मचारियों की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनटाइटलमेंट, लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव इनकैशमेंट, ईएल का इनकैशमेंट, पैटरनिटी लीव पर एक कर्मचारी कितने दिनों की छुट्टी ले सकता है।
कर्मचारियों को नहीं मिलेगी कोई छुट्टी -
इसमें बताया है कि केंद्रीय सिविल सेवा या सीसीएस अवकाश नियम 1972 के नियम 12(1) का हवाला देते हुए इसने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को अगर लगातार 5 साल की अवधि तक कोई भी छुट्टी नहीं मिलने वाली है। अगर कोई कर्मचारी 5 साल तक निरंतर अवकाश ले रहा है तो इसका मतलब समझा जाएगा कि उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
वहीं सरकार ने FAQ में साफ किया है कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट (Leave encashment to employees) अगर चाहिए तो इसके लिए मंजूरी एडवांस में लेनी पड़ेगी, जो एलटीसी के साथ लेना सही रहने वाला है। कुछ मामलों में तय समय के बाद भी लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है।
वहीं बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव (Child care leave) भी सिर्फ महिलाओं को ही मिलने वाली है। अगर बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या उसकी देखभाल के लिए महिला कर्मचारी को विदेश जाने की जरूरत पड़ती है तो कुछ जरूरी प्रक्रिया के बाद उसे यह लीव मिल जाएगी।